किलोल के ज़िला प्रत‍िन‍िध‍ि

जिला प्रत‍िन‍िधि बनने के लिये संपादकों से संपर्क करें.

ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ियों के अधिकार

  1. उन्‍हें क‍िलोल का ए‍क फोटो आई.डी. कार्ड द‍िया जा सकता है.
  2. उन्‍हें क‍िलोल का लेटर पैड दिया जा सकता है.
  3. उन्‍हें क‍िलोल की ओर से सदस्‍य बनाने का अघ‍िकार दिया जा सकता है.
  4. उनके व्दारा अनुशंस‍ित रचनाएं क‍िलोल के ई-एड‍िशन में प्रकाशन नि‍श्चित रूप से प्रकाश‍ित करने का वादा क‍िया जा सकता है, तथा उनके व्दारा अनुशंसित रचनाओं को कागज़ पर छपे एड‍िशन में प्राथम‍िकता देने का वादा क‍िया जा सकता है.
  5. उन्‍हें ज‍िले में क‍िलोल के बैनर पर कार्यक्रम करने का अध‍ि कार दिया जा सकता है.
  6. उन्‍हें अपने व‍िज़िट‍िंग कार्ड में क‍िलोल ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ि छपवाने का अध‍िकार भी होगा.
  7. यदि कोई ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ि 30 आजीवन सदस्‍य बना लेते हैं तो उनके ज‍िले की रचनाओं से क‍िलोल का एक व‍िशेषांक न‍िकाला जायेगा ज‍िसका संपादन वे ही करेंगे.
  8. यद‍ि कोई ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ि 50 आजीवन सदस्‍य बना लेते हैं तो उनके ज‍िले में क‍िलोल की ओर से एक साह‍ित्‍यिक कार्यक्रम क‍िया जायेगा ज‍िसमें उन्‍हें सम्‍मानित क‍िया जायेगा.
  9. 20 या अध‍िक आजीवन सदस्‍य बनाने वाले सभी ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ियों का राज्‍य स्‍तर पर सम्‍मान क‍िया जायेगा.

ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ियों के कार्य -

  1. कम से कम 10 वार्षिक सदस्‍य बनाने पर उन्‍हें ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ि के रूप में स्‍वीकार कयिा जायेगा.
  2. उन्‍हें ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ि बनने के बाद कम से कम 10 आजीवन सदस्‍य 1 वर्ष में बनाने होंगे.
  3. उन्‍हें 1 वर्ष के भीतर प्रत्‍येक ब्‍लॉक में व‍िकास खंड प्रत‍िन‍िध‍ि तथा प्रत्‍येक संकुल में संकुल प्रत‍िन‍िध‍ि बनाना होगा.
  4. ब्‍लॉक प्रत‍िन‍िध‍ि एक वर्ष में कम से कम एकआजीवन सदस्‍य एवं 5 वार्षिक सदस्‍य बनाएंगे.
  5. संकुल प्रत‍िन‍िध‍ि एक वर्ष में कम से कम 5 वार्षिक सदस्‍य बनाएंगे.
  6. ज‍िला प्रत‍िन‍िध‍ि वर्ष में कम से कम एक कार्यक्रम क‍िलोल पत्रिका के लिए ज‍िले में करवाएंगे.
  7. वे अपने जिले से अच्‍छी रचनाएं एकत्रित करने के ल‍िए जिम्‍मेदार होंगे.
  8. यदि संभव होंगा तो वे ज‍िले से क‍िलोल के ल‍िए व‍िज्ञापन भी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे.
  9. किलोल को आगे बढाने के सुझाव देंगे.

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